नेशनल हाईवे से कितने फीट की दूरी पर होना चाहिए घर, जाने सरकार के नए नियम Construction Rules Near Highway

By Shruti Singh

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Construction Rules Near Highway

अगर आपकी ज़मीन नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के किनारे है और आप वहां घर या दुकान बनाने की योजना बना रहे हैं, तो आपको कुछ जरूरी नियमों की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बिना मंजूरी और नियमों का पालन किए अगर आपने निर्माण कर लिया, तो प्रशासन कभी भी उसे अवैध बताकर गिरा सकता है। इस लेख में हम आपको बताने जा रहे हैं कि हाईवे किनारे घर बनाने के लिए किन नियमों का पालन करना अनिवार्य है।

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क्यों जरूरी है नियमों की जानकारी?

हाईवे के पास की ज़मीन को आमतौर पर प्रीमियम लोकेशन माना जाता है। ऐसे स्थानों पर घर या दुकान बनाकर लोग मुनाफे की उम्मीद करते हैं। लेकिन अगर आपने निर्माण से पहले जरूरी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं की, तो यह पूरा निर्माण अवैध माना जाएगा। ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां लोगों को बिना मंजूरी निर्माण करने के कारण लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है।

हाईवे से कितनी दूरी पर हो सकता है निर्माण?

सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर हाईवे से कितनी दूरी पर घर या दुकान बनाया जा सकता है। इसके लिए कुछ तय नियम हैं:

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  • गांव या कृषि भूमि पर: नेशनल या स्टेट हाईवे की मध्यरेखा से कम से कम 75 फीट की दूरी पर निर्माण किया जा सकता है।

  • शहरी क्षेत्रों में: यह दूरी थोड़ी कम होती है, यहां कम से कम 60 फीट की दूरी जरूरी है।

  • अगर निर्माण 40 मीटर (लगभग 131 फीट) के दायरे में किया गया है, तो वह पूरी तरह अवैध माना जाएगा।

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  • 40 से 75 मीटर के बीच यदि आप कोई निर्माण करना चाहते हैं, तो आपको संबंधित विभाग से लिखित अनुमति लेनी होगी।

इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में कोई परेशानी न हो, तो इन दूरी से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करें।

नियमों का उल्लंघन करने पर क्या हो सकता है?

अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया और बिना मंजूरी निर्माण कर लिया, तो वह अवैध माना जाएगा। ऐसे मामलों में प्रशासन के पास पूरा अधिकार होता है कि वह बिना किसी लंबी प्रक्रिया के आपका निर्माण कार्य गिरा दे। कई बार लोगों को नोटिस भी नहीं मिल पाता और उनके घर या दुकान को तोड़ दिया जाता है।

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क्यों जरूरी है हाईवे किनारे नियमों का पालन?

हाईवे के पास निर्माण करना सिर्फ कानूनी नहीं, स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिहाज से भी खतरनाक हो सकता है:

इन्हीं कारणों से सरकार ने हाईवे किनारे निर्माण के लिए कुछ सख्त नियम बनाए हैं, ताकि लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

निर्माण से पहले क्या करें?

अगर आप हाईवे के पास अपना घर या दुकान बनाना चाहते हैं, तो इन बातों का ध्यान रखें:

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  • स्थानीय विकास प्राधिकरण या नगर निगम से अनुमति लें।

  • नक्शा पास करवाएं और नियमों की पूरी जानकारी लें।

  • निर्माण से पहले जमीन की दूरी माप कर सुनिश्चित करें।

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  • यदि अनुमति की जरूरत हो तो पहले से आवेदन करें और दस्तावेज तैयार रखें।

निष्कर्ष

हाईवे के पास घर बनाना आकर्षक ज़रूर लगता है, लेकिन इसके लिए सरकारी नियमों का पालन करना बेहद जरूरी है। अगर आपने बिना मंजूरी या तय दूरी के अंदर निर्माण किया, तो भविष्य में आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। इसलिए कोई भी निर्माण शुरू करने से पहले स्थानीय अधिकारियों से नियमों की जानकारी लें और आधिकारिक अनुमति अवश्य प्राप्त करें।

डिस्क्लेमर

यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। हाईवे किनारे निर्माण करने से पहले अपने राज्य के संबंधित विकास प्राधिकरण या नगर निगम से नियमों की पुष्टि अवश्य करें। समय-समय पर नियमों में बदलाव संभव है, इसलिए बिना आधिकारिक अनुमति के निर्माण कार्य शुरू न करें।

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Shruti Singh is a skilled writer and editor at a leading news platform, known for her sharp analysis and crisp reporting on government schemes, current affairs, technology, and the automobile sector. Her clear storytelling and impactful insights have earned her a loyal readership and a respected place in modern journalism.

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